Delhi Waqf Board Money Laundering Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी ने इसी मामले में आप विधायक से पूछताछ के लिए समन भेजा था।
दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 1, 2024
उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम ज़मानत मांगी थी। उन्हें ED ने समन भेजा था।
बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते अवैध हाइरिंग और बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीक से लीज पर देने का आरोप है। इसके अलावा आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। इससे पहले विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा था। कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी समन पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।
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