DDA Housing Scheme: दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा अवसर, DDA आज से शुरू करेगा दूसरे चरण की नीलामी

DDA Housing Scheme
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दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैट्स।
DDA Housing Scheme: डीडीए की हाउसिंग स्कीम की ई-नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। डीडीए के अनुसार इनमें वो फ्लैट शामिल हैं, जो किसी वजह से बिक नहीं पाए थे।

DDA Housing Scheme: दिल्ली विकास प्राधिकरण आज यानी गुरुवार से दीवाली विशेष आवासीय योजना की ई-ऑक्शन का दूसरा चरण शुरू करेगा। दूसरे चरण में कुल 707 फ्लैटों को जगह दी गई है। यह सभी फ्लैट द्वारका में स्थित हैं। इसमें पेंटहाउस के अलावा सुपर एचआइजी, एचआइजी और एमआइजी शामिल है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन व अन्य पात्रताएं भी निर्धारित की हैं।

फ्लैट्स की लोकेशन

डीडीए ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सभी वहीं फ्लैट हैं जो किसी कारण पहले चरण की नीलामी में नहीं बिक पाए थे। दूसरे चरण की ई-आक्शन में द्वारका सेक्टर-19बी में बने सात पेंटहाउस, इसी जगह पर बने 32 सुपर एचआइजी, इसी जगह पर बने 476 एचआइजी और द्वारका सेक्टर-14 में बने 192 एमआइजी फ्लैट शामिल हैं। सुपर एचआईजी के साथ दो गाड़ियों की पार्किंग और एचआईजी व एमआईजी के साथ एक गाड़ी की पार्किंग की सुविधा भी आवेदक को मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा शुल्क

पेंटहाउस का रिजर्व प्राइज पांच करोड़, सुपर एचआइजी का 2.50 करोड़, एचआइजी का दो से 2.19 करोड़ और एमआइजी का 1.25 से 1.42 करोड़ रुपये है। रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को 2500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद फ्लैट की बोली में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अरनेस्ट मनी डिपाजिट (EMD) 10 से 25 लाख रुपये जमा भी करवाने होंगे।

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हाउसिंग स्कीम के लिए पात्रता

पहले EWS फ्लैटों के आवंटन में दो मानदंड तय किए गए थे। इसमें आवेदक की व्यक्तिगत सालाना आय 3 लाख रुपये से कम और परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब EWS फ्लैटों के आवंटन के लिए व्यक्तिगत आय 3 लाख रुपये से कम होने की सीमा में ढील दी है और सभी व्यक्ति जिनकी सालाना पारिवारिक आय 10 लाख रुपये से कम है, वे ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

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