Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले जुड़े सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अब सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है। इसके साथ ही जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी फाइनल और पांचवी चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है।
CBI ने दाखिल की फाइनल चार्जशीट
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति बनाने और उसे लागू करने की आपराधिक साजिश में शुरू से शामिल थे। सीबीआई द्वारा चार्जशीट के मुताबिक, जब तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में शराब नीति तैयार की जा रही थी, तब केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी को पैसों की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने अपने करीबी और आप के मीडिया एवं संचार प्रभारी विजय नायर को पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम सौंपा था।
हाई कोर्ट से लगा था झटका
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार यानी 5 अगस्त को सीबीआई की गिरफ्तारी और बेल को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई द्वारा बिना किसी उचित कारण के गिरफ्तार किया गया हो। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।
CBI को केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मिली मंजूरी
इस संबंध में सीबीआई ने कोर्ट को 23 अगस्त को बताया कि शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही CBI ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की।
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ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद से वह अभी भी जेल में ही बंद।