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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई हुई।

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला आज शाम 4:30 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की जमानत पर अब दिल्ली हाईकोर्ट थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। शुरू में दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कुछ देर के लिए सुनवाई टाल दी थी। कुछ देर बाद हाई कोर्ट ने इसपर दोबारा सुनवाई शुरू की।

दरअसल, केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में हैं और जांच एजेंसी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है और ईडी की हिरासत से तुरंत रिहाई की मांग की है।

ईडी और सीबीआई मांग सकती है सीएम कस्टडी 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल यानी 28 मार्च को ईडी सीएम की कस्टडी मांग सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कल ही सीबीआई भी सीएम केजरीवाल के हिरासत की मांग कर सकती है। बता दें कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है। ईडी के अनुरोध पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च को 6 दिन के रिमांड की इजाजत दी थी।

21 मार्च को सीएम केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि दिल्ली में कथित आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लगातार 9 समन भेजने के बाद 21 मार्च की रात को केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च की शाम को ईडी की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के घर पहुंची थी। घर की तलाशी लेने के बाद टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को घर से गिरफ्तार कर ईडी हेड क्वार्टर लेकर चली गई थी। इसके बाद ईडी ने सीएम केजरीवाल को 22 मार्च को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश किया था और 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने ईडी के अनुरोध पर केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया था।

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इस दौरान ईडी ने कोर्ट में आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल ही सरगना बताया था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उसका इस्तेमाल भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण समूह के शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किया गया था। इसके बदले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई थी और यह पैसा गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया था।

बीजेपी ने बोला हमला

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस बीच दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारी मांग है कि सीएम केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं और उन्होंने दिल्ली को लूटा है। AAP चोरों को बचा रही है। हिरासत में लिया गया एक मुख्यमंत्री अपना पद बरकरार रखे हुए हैं, यह कैसे नैतिक है? AAP को यह सोचना चाहिए और केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। अगर उन्होंने पिछले 9 वर्षों में लोगों की सेवा की होती तो उन्हें जेल से पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें जेल में अपने महल की याद आ रही है।

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