Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब मामले की जांच के दौरान ईडी ने जो दस्तावेज जुटाए हैं, उनसे आरोपियों के साथ साझा नहीं किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भले ही जिन दस्तावेजों पर ईडी को भरोसा नहीं है, उसे भी आरोपियों को देना चाहिए। बावजूद इसके ईडी इन दस्तावेजों को साझा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में राउज एवेन्य कोर्ट को इससे अवगत कराया गया है।
यह बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील फारुख खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि ईडी ने जांच रिपोर्ट के 20 हजार पन्ने अविश्वसनीय श्रेणी में रखा है, लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब इन दस्तावेजों की मांग करते हैं, तो ईडी आनाकानी करती है। अपने ऑफिस में घंटों इंतजार कराती है और ईमेल पर भी जवाब नहीं देती है। उन्होंने कहा कि हमने यह पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रखा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh leaves Delhi Rouse Avenue Court after hearing.
— ANI (@ANI) April 6, 2024
AAP MP's lawyer Farrukh Khan says, "...There are types of documents along with chargesheet PC-relied upon document...As per the Supreme Court's order, the documents ED garnered during the… pic.twitter.com/ELokVoKFS7
कोर्ट में संजय सिंह भी रहे मौजूद
इस दौरान सांसद संजय सिंह भी कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट में मेरी उपस्थिति थी। हमारे वकीलों ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल निर्धारित की गई है।
जेल से रिहा होने के बाद से संजय आक्रामक
बता दें कि संजय सिंह को 3 अप्रैल को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। इससे पहले वो अस्पताल से जेल तक व्हीलचेयर पर नजर आए थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद शाम को पूरी तरह से स्वस्थ नजर आए। इस पर बीजेपी ने तंज भी कसा था, लेकिन संजय सिंह ने भी जोरदार भाषण देकर आप कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया था। तब से अब तक संजय सिंह लगातार बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तीखे हमले बोल रहे हैं।