AIMIM Tahir Hussain: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में AIMIM प्रत्याशी ताहिर हुसैन को नामांकन दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त कस्टडी पैरोल दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने संबंधित तिथि पर नामांकन पत्र भरने और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सशर्त कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि ताहिर हुसैन को मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन की सुविधा देने के लिए मना किया है।
ताहिर हुसैन को मिली कस्टडी पैरोल
कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि AIMIM नेता ताहिर हुसैन को नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कस्टडी पैरोल दी जा रही है। इस बीच उन्हें नामांकन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के अलावा किसी और से मिलने और बातचीत करने की अनुमति नहीं है। साथ ही वे मोबाइल फोन, लैंडलाइन और इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नामांकन के दौरान हुसैन के परिजन मौजूद रह सकते हैं लेकिन नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें खींचने या इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी।
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दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने के लिए पैरोल दिए जाने की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए एएसजी (एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) चेतन शर्मा ने इस जमानत की अंतरिम याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन पर आरोप है कि वो दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड होने के साथ ही मुख्य साजिशकर्ता भी हैं। इस मामले की जांच अहम चरण में है। ऐसे में ताहिर हुसैन के जेल से बाहर जाने पर जांच पर असर पड़ सकता है और साथ ही गवाहों पर भी असर पड़ सकता है। चार गवाह पहले ही अपनी गवाही से मुकर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन दाखिल करने और बैंक खाता खुलवाने के लिए ताहिर को कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। इसके बाद ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल दी जाएगी। हालांकि दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले को लेकर भी अंतरिम जमानत की याचिका दायर की गई है, जो कोर्ट के समक्ष लंबित है।
16 जनवरी से 9 फरवरी तक जमानत की मांग
बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से टिकट दी है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए ताहिर की वकील रेबेका जान ने 16 जनवरी से नौ फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टडी पैरोल की सुविधा दी है।
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