DCW Recruitment Case: दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।  दिसंबर 2022 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज कर दी है।

स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की दिसंबर 2022 में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी, जिसमें डीसीडब्ल्यू में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं मामले में आरोप तय किए गए थे।

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग (DCW) में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में दिसंबर 2022 को आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस मामले में चारों ने खुद को बेकसूर बताते हुए ट्रायल की मांग की थी।

क्या है DCW भर्ती मामला?

11 अगस्त, 2016 को पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह ने डीसीडब्ल्यू में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। शिकायत के साथ ही एसीबी को 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी दिल्ली महिला आयोग में नियुक्ति होने के साथ ही आप पार्टी से जुड़े होने का दावा भी किया गया।

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