जनपथ बाजार को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: NDMC को भी लगाई फटकार, बोले- रेहड़ी-पटरी को न करें नजरअंदाज

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनपथ बाजार में बढ़ते अवैध कब्जे और अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एनडीएमसी को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी वालों की बढ़ती भीड़ के कारण लोगों की बढ़ती परेशानी के मद्देनजर NDMC को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि NDMC जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाए।
'आंखें बंद करके बैठा है प्राधिकरण'
अदालत ने कहा कि जनपथ मार्केट में सुबह से रात तक भारी भीड़ होती है, जिसके कारण वहां की संकरी सड़कें हादसों का कारण बन सकती हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस समस्या को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अदालत ने कहा कि इस मामले से पहले भी जनपथ में अतिक्रमण और रेहड़ी पटरी की समस्या को उठाया गया था और आदेश भी दिए गए थे। लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हुए थे।
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क्या है पूरा मामला?
बता दें कि जनपथ मार्किट में चौड़ी सी सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं। लेकिन इस सड़क पर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। इसके कारण ग्राहकों के निकलने के लिए बहुत कम जगह बचती है और कई बार भीड़ के कार हालात बिगड़ जाते हैं। इसको लेकर हाल ही में याचिकाकर्ता अनिल ने उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष जनपथ बाजार के फोटोग्राफ पेश किए गए। इसमें साफ देखा गया कि वहां पर कुछ दुकानदारों ने स्थायी और कुछ ने अस्थायी निर्माण कर दुकानें काफी आगे तक बढ़ाई हुई हैं। इसके कारण सड़क बेहद संकरी हो गई है। इस पर एनडीएमसी ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया कि ये तस्वीरें काफी पुरानी हैं।
उच्च न्यायालय ने पहले दिए थे ये आदेश
इसको लेकर उच्च न्यायालय की पीठ ने 4 मार्च 2025 को NDMC को निर्देश दिए थे कि इस मामले में दायर याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करें। साथ ही उस हलफनामे में बाजार के फोटो भी लगाएं। इसके लिए एनडीएमसी को दो सप्ताह का समय भी दिया गया था। हालांकि एनडीएमसी ने लापरवाही बरतते हुए न तो हलफनामा दायर किया और न ही कोर्ट में बाजार के फोटोग्राफ पेश किए।
कोर्ट ने एनडीएमसी को लगाई फटकार
इस लापरवाही को लेकर पीठ ने NDMC को फटकार लगाई और कहा कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं और उलटा याचिकाकर्ता पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पुरानी तस्वीर पेश की हैं। ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है।
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