Delhi HC Notice to Sunita Kejriwal: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, सीएम केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए सुनवाई हो रही था। इसी दौरान का वीडियो रिकॉर्ड कर आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा किया था।

इसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमे की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अब कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल समेत फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। साथ ही वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म से डिलीट करने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि जिन लोगों ने इन वीडियो को रिपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए।

9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

बता दें कि 28 मार्च को पुलिस हिरासत के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की हुई पेशी के दौरान अदालत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने मामले में सुनीता केजरीवाल और पांच अन्य व्यक्तिगत प्रतिवादियों को पोस्ट हटाने का निर्देश दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को उस दिन रिकॉर्ड किए गए वीडियो के बारे में किसी भी अन्य पोस्ट या रिपोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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एक वकील ने दायर की है याचिका 

बताते चलें कि यह याचिका पेशे से वकील वैभव सिंह ने दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम 2021 के तहत कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए वीडियो की रिकॉर्डिंग की गई और उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर भी किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और जजों की छवि खराब करने की कोशिश की गई।

सुनीता केजरीवाल ने इस वीडियो को रिपोस्ट भी किया था। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के रची गई साजिश का ही एक हिस्सा है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।