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Delhi Highcourt: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यभिचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी शख्स को बरी कर दिया। साथ ही पति को महाभारत काल से द्रोपदी का उदाहरण देते हुए पत्नी को संपत्ति समझने को लेकर फटकार लगाई। 

Delhi High Court: हाल ही में पत्नी से धोखा खाए एक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी व्यभिचार के आरोपी शख्स को बरी कर दिया। आरोपी शख्स के खिलाफ एक महिला के पति ने उस पर कथित रूप से संबंध होने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने आरोपी शख्स को बरी करने के साथ ही महाभारत काल से  द्रौपदी का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महिला को अपनी संपत्ति समझने के कारण ही पति युधिष्ठिर उसे जुए में हार गए थे, जिसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ था। महिलाओं को अपनी संपत्ति समझने के उदाहरण आज हमारे सामने हैं।

याचिका को किया जाना चाहिए रद्द
दरअसल, एक युवक (पति) ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी के किसी युवक के साथ अवैध संबंध थे। वे दूसरे शहर भी गए और एक साथ होटल में रुके। पति की सहमति के बिना उनके बीच अवैध संबंध बने। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। वहीं सत्र अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर विचार करते हुए कहा कि महिला के पति द्वारा दायर याचिका को रद्द किया जाना चाहिए।

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सुनवाई के दौरान जज ने दिया महाभारत का उदाहरण
व्यभिचार के इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार अपराध को असंवैधानिक बताया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से चर्चा की। जस्टिस ने कहा 17 अप्रैल को दिए अपने फैसले में कहा कि महिला को पति की संपत्ति माना जाता है और  महाभारत में इसके विनाशकारी परिणाम देखे गए, जो अच्छी तरह से वर्णित हैं। पांडवों ने जुए के खेल में अपनी पत्नी द्रौपदी को लगा दिया था। द्रोपदी के पास अपनी गरिमा की रक्षा के लिए विरोध करने के लिए भी आवाज नहीं थी। इसके बाद पांडव अपनी पत्नी को ही जुए में हार गए और महाभारत का महान युद्ध हुआ। इस दौरान बड़े पैमाने पर लोगों की जान गईं।

ऐसे में एक महिला को संपत्ति समझने के ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। इसके बावजूद हमारे समाज की स्त्रियों को द्वेष का सामना करना पड़ता है। स्त्री-द्वेषी मानसिकता वाले लोगों को ये तभी समझ में आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 IPC को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

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