दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायलय ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने पर तत्काल सुनवाई चाहते हैं, तो आप चीफ जस्टिस के पास जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ही इस मामले पर फैसला करेंगे।
दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। आदेश दिया था कि दो जून को तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करना होगा। यह अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी। अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से किया था।
सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई, तो अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि हम और सात दिन की अंतरिम राहत चाहते हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। उन्होंने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा कि अंतरिम जमानत मिलने के आदेश का दुरुपयोग नहीं किया है, उन्हें अपने टेस्ट कराने हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पर फैसला नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के समक्ष इस बारे में मेंशन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आप सीजेआई के पास जाइये, सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे।