Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी मंगलवार को सुनवाई होनी है। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका को गैरकानूनी बताया है। इससे पहले 3 मई को जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें।
दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को दो घंटे तक बहस हुई थी। बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत शर्तों को भी बताया जाए।
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में रखी थी ये दलील
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी थी। सिंघवी ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। केजरीवाल ने ईडी के 9 समन का समय-समय पर जवाब दिया था। जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है।
सीएम को गिरफ्तार करने का निर्णय जज ने लिया-राजू
वहीं, राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को आधार बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक पर दखल देने से इनकार कर दिया। विस्तृत खबर यहां पढ़ें...