Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत में सांसद की शपथ लेने की इजाजत दी है। कोर्ट की इजाजत के बाद 5 फरवरी को संजय सिंह दोबारा राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया है। हालांकि, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोर्ट राहत नहीं मिली है।

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत अब 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले 20 जनवरी को दिल्ली अदालत ने आप के दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 3 फरवरी तक बढ़ा दी थी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों को शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था। इस बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 

मनीष सिसोदिया की कब हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली शराब 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था आम। आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले मामले में अपनी भूमिका को लेकर हमेशा ही नकारते रहे हैं।

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वहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वो भी तब से जेल में ही हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ। गौरतलब है कि आप नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आप ने लगातार जुबानी जंग छिड़ी रहती हैं। दोनों पार्टियों के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। 

खास बात ये है कि शराब घोटाले मामले में ईडी अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को समन पर समन जारी कर रही है। लेकिन अभी तक सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल को पांच समन जारी कर चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हर समन को राजनीति से प्रेरित बताया है।