Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाले मामले में शामिल पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सीबीआई केस में आप नेता की न्यायिक हिरासत को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख तय की है। इससे पहले कोर्ट ने 30 अप्रैल को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। सिसोदिया करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है। ट्रायल कोर्ट ने 28 अप्रैल को ईडी केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सिसोदिया को हफ्ते में एक बार पत्नी से मिलने की इजाजत
ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की याचिका ऐसे समय में खारिज की है जब हाई कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका के संबंध में जवाब देने के लिए हाल ही में सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सीबीआई के साथ ही ईडी से भी जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 8 मई तक के लिए निर्धारित की गई है। कोर्ट ने सप्ताह में एक बार पत्नी से मुलाकात करने की अनुमति दी। हालांकि, यह निर्देश दिया है कि हिरासत पैरोल की अनुमति वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रहेगा।
राउज एवेन्यू के आदेश के खिलाफ जाकर HC का दरवाजा खटखटाया
सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसने दो मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह उन्हें जमानत देने का सही चरण नहीं है। सिसोदिया की दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की कार्यवाही काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। अदालत ने कहा कि वह इस स्टेज पर उन्हें नियमित या अंतरिम जमानत नहीं दे सकती।