Delhi Lok Sabha Elections 2024: देश की राजधानी दिल्ली में सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने होटलों, दुकानों, रेस्तरां, व्यापार और इंडस्ट्रियल यूनियन सहित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे शहर में लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की अनुमति दें। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन छुट्टी रहेगी। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती छुट्टी के कारण नहीं की जाएगी।
दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 बी में प्रावधान है कि हर व्यक्ति किसी व्यवसाय, व्यापार औद्योगिक संस्थान या किसी दूसरे प्रतिष्ठान में कार्यरत है और मतदान करने का हकदार है।
वोटिंग के दिन होगी छुट्टी
सरकार के आदेश में कहा गया है कि अगर उस दिन उन्हें छुट्टी नहीं गई तो वे छुट्टी ले लेते। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी मतदान के दिन छुट्टी और वेतन के हकदार हैं। होटल, दुकानें, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, व्यापार और औद्योगिक प्रतिष्ठान सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो दिल्ली की दुकानें और स्थापना अधिनियम 1954 के अंतर्गत आते हैं और फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 के तहत आने वाले सभी कारखाने, भुगतान के रूप में मतदान के दिन यानी 25 को को छुट्टी मनाएंगे।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई नियोक्ता अधिनियम की उपधारा-1 या उपधारा 2 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 बी ऐसे किसी मतदाता कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित खतरा या उसमें भारी नुकसान होता हो।