Delhi Metro Timing on Holi: होली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, जानें कितने बजे से चलेगी Metro

Delhi Metro: देशभर में इस साल होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने होली के पर्व को देखते हुए मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव किया है। होली के दिन यानी सोमवार को मेट्रो सेवा दोपहर 02:30 बजे शुरू होगी। दोपहर ढ़ाई बजे से पहले राष्ट्रीय राजधानी के लोग मेट्रो सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि मेट्रो कर्मचारी और लोग होली के पर्व का अच्छे से मना सकें।
रैपिड मेट्रो, एयरपोर्ट सर्विस भी रहेगी बंद
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने शुक्रवार को एक पोस्ट कर जानकारी दी है कि होली त्योहार के दिन यानी 25 मार्च, 2024 को रैपिड मेट्रो या एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मेट्रो की स्वाएं दोपहर 2 बजकर 30 मिनट के बाद ही उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो के यात्री होली के दिन उसी हिसाब से अपने घर से बाहर निकलें ताकि कोई परेशानी न हो।
METRO TRAIN SERVICES TO START AT 2:30 PM ON HOLI
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) March 22, 2024
On the day of the ‘Holi festival, i.e. 25th March, 2024 (Monday), Metro services will NOT be available till 2:30 PM on all Lines of the Delhi Metro including Rapid Metro/Airport Express Line.
सुबह के वक्त सभी लाइनों की मेट्रो बंद
डीएमआरसी की सूचना के अनुसार, 25 मार्च को मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे के बाद अन्य दिनों की तरह देर रात तक जारी रहेंगी। दरअसल, होली के दिन हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली मेट्रो सुबह के वक्त नहीं चलेगी। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह के वक्त सभी लाइनों पर बंद रहेगी।
बिना पूछे रंग लगाने पर होगी कार्रवाई
अगर आप किसी राहगीर पर बिना पूछे गुब्बारे फेंकते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। आईपीसी की धारा 188 के तहत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, जो राहगीरों की सहमति के बिना उन पर पानी या रंग के गुब्बारे फेंकते हैं। इसलिए जब भी किसी को रंग लगाएंगे तो पहले उनसे परमिशन जरूर लेनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना पानी से भरे गुब्बारे, कोई ठोस या तरल पदार्थ दूसरे व्यक्ति पर फेंकता है तो आईपीसी की धारा 352 के तहत मारपीट मामला दर्ज हो सकता है, जिसमें तीन महीने की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार, किसी को चोट पहुंचाने, जबरदस्ती करने से जुड़े मामले में केस दर्ज किया जा सकता है। इसमें एक महीने तक जेल या फिर 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, जबरदस्ती रंग लगाने पर महिलाएं भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत छेड़खानी की शिकायत कर सकती हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को एक साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
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