Delhi Pollution: एक बार फिर जहरीली हुई एनसीआर की हवा, ग्रैप 3 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। इसको लेकर दिल्ली एनसीआर में दोबारा ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू करने का फैसला लिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप समिति की बेठक के बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि सोमवार सुबह दिल्ली में एयर इंडेक्स 351 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 तक पहुंच गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दो दिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है।
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ये प्रतिबंध भी होंगे लागू
ग्रैप-3 के नियमों के तहत निर्माण और तोड़फोड़ का काम फिर से पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर रोक रहेगी। माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर भी रोक रहेगी। एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कोई रोक नहीं होगी।
- ग्रैप 3 में दिल्ली-एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों के कर्मचारी और सिविक एजेंसियों के कार्यालयों में होने वाले समय को लेकर बदलाव कर सकती हैं।
- पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में क्लास चला सकते हैं।
- दिल्ली के बाहर रजिस्टर बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में था, लेकिन इस बार तीसरे चरण में ही ये लागू किया गया है।
- माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर रोकथाम रहेगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी गई है।
- दिव्यांग लोगों की जरूरत के लिए दिल्ली-एनसीआर में बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहनों के इस्तेमाल में छूट दी गई है।
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