Delhi Pollution: दिल्ली में स्कूलों को लेकर आया नया आदेश, प्रदूषण रोकने की योजना में बदलाव

Delhi Pollution Update: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। दिल्ली वासियों को अभी तक प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाई है। केंद्र के पैनल ने सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के आदेश जारी करते हुए कहा कि जब अधिक प्रदूषण होगी, तब 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लासेस अनिवार्य होगी। दिल्ली में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि नवंबर से जनवरी महीने के बीच वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहती है।
इन वाहनों पर लगाई गई प्रतिबंध
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली आने वाली बसें, सीएनजी या बीएस-VI डीजल बसों और इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि विकलांग व्यक्तियों को चरण III के तहत दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-IV डीजल कारों और बीएस-III पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
ग्रैप-3 लागू होने से इन चीजों पर प्रतिबंध
केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली सरकार को आदेश देते हुए कहा कि स्टेज III के तहत शहर में आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर, बीएस-IV या तमाम पुराने मानकों वाले डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाए।
दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद से ही कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दी गई है। राजधानी में सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के निर्माण कार्य जारी हैं, जो बेहद जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई में सुधार दर्ज किया जा रहा था, लेकिन नवंबर से जनवरी महीने के हिट लिस्ट में होने के कारण केंद्र ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है।
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