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Delhi Riots 2020: साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की है। चलिए बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा।

Delhi Riots 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली 2020 में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। आज यानी 24 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए पुलिस से जवाब मांगा है कि उनका इस जमानत याचिका पर क्या कहना है। दिल्ली पुलिस इस याचिका को फेवर करते हैं या फिर नहीं, इस पर उमर खालिद की जमानत का फैसला होगा।

इस तारीख को होगी अगली सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। इस मामले के साथ-साथ अगली तारीख पर दिल्ली दंगे के अन्य आरोपी और छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अगली तारीख पर पुलिस का जवाब क्या होता है और इस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है।

दंगों में 53 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दंगे के आरोप उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। इस मामले में आरोपी खालिद, इमाम और कई अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उमर ने 28 मई को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। गौरतलब है कि यह मामला इसलिए भी बड़ा है, क्योंकि इस दंगे में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 

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