Delhi Waqf Board: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज यानी शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी अमानतुल्लाह खान को 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। ईडी के समन पर आप विधायक के पेश नहीं होने पर कोर्ट से शिकायत की थी, जिसके बाद अदालत से समन जारी होने के बाद पेशी के लिए पहुंचे थे।
अदालत में सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान को जमानत दी गई। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले पर अब अगली सुनवाई 9 मई को होगी। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने ओखला सीट से चुनाव जीता था। वह अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं।
#WATCH | Delhi Rouse Avenue court grants bail to AAP MLA Amanatullah Khan in the case registered on the complaint filed by the Enforcement Directorate against him.
— ANI (@ANI) April 27, 2024
The court granted him bail on a personal bond of Rs 15,000 and one surety of like amount.
ED recently had moved a… pic.twitter.com/JiMqTYHmna
ईडी ने 13 घंटे की थी पूछताछ
वहीं, पिछले हफ्ते ईडी ने अमानतुल्लाह खान से लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई सवाल जवाब किए। आप विधायक अमानतुल्लाह खान 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे और अपनया बयान दर्ज करवाया। वहीं, जब अमानतुल्लाह पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे, तब संजय सिंह समेत कई आप नेताओं ने दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।