Lok Adalat 2025: इस दिन लगने जा रही साल की पहली लोक अदालत, भारी भरकम चालानों का ऐसे कराएं निपटारा

National Lok Adalat Delhi
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राष्ट्रीय लोक अदालत दिल्ली।
Lok Adalat 2025: दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को सूचित किया गया है कि 8 मार्च 2025 को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लंबित पड़े चालानों का भुगतान कराया जा सकता है। 

Lok Adalat 2025: अगर आपके दुपहिया या चौपहिए वाहनों का भारी-भरकम चालान कटा हुआ है और आप अभी तक इसका भुगतान नहीं कर पाए हैं, तो आप लोक अदालत में इनका निपटारा कर सकते हैं। 8 मार्च 2025 को साल की पहली लोक अदालत लगने जा रही है। इस दौरान 30 नवंबर 2024 तक के लंबित पड़े चालानों का भुगतान कराया जा सकता है। बता दें कि इस साल 4 लोक अदालत लगने वाली हैं। पहली लोक अदालत 08 मार्च 2025 को लगेगी। इसके बाद थोड़े-थोड़े समय पर अन्य लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन लोक अदालतों में लंबित पड़े चालानों का निपटारा कराया जा सकता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दी सूचना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर लोगों को लोक अदालत लगने की सूचना दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पोस्ट में लिखा कि ''लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस भरने के लिए शनिवार, 08 मार्च, 2025 को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में लोक अदालत लगेगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत चलेगी। लंबित चालान भरने के लिए इस मौके का लाभ उठाएं।

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ऐसे भरें चालान

अब लोगों को चालान भरने के लिए अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली-एनसीआर में कोर्ट समेत कई जगह पर लोक अदालतें लगाई जाएंगी। इसके लिए चालान का नोटिस डाउनलोड करना होगा। 3 मार्च सुबह 10 बजे से दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से चालान डाउनलोड किए जा सकते हैं।

कहां-कहां लगेंगी लोक अदालत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, द्वारका कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट , तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन होगा। वहीं फरीदाबाद कोर्ट में भी लोक अदालत लगाई जा सकती है। 8 मार्च को समय पर कोर्ट रूम पहुंचकर जज के समक्ष अपनी बात रखनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप वकील भी रख सकते हैं, जो चालान निपटारे में मदद करने के लिए आपकी पैरवी करेगा।

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