DTC Bus: अब दिल्ली में लेन में न चलने वाली बसों का चालान डीटीसी के सहायक यातायात निरीक्षक (ATI) रैंक के अधिकारी काट सकेंगे। इसका अनुमोदन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कर दिया और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेज दिया है।
ATI रैंक के अधिकारी काट सकेंगे चालान
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि लेन उल्लंघन के लिए चालान जारी करने के लिए सहायक यातायात निरीक्षकों को सशक्त बनाना सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि बसें यातायात नियमों का पालन करें। इस उपाय से न केवल यातायात प्रवाह में सुधार होगा, बल्कि दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी।
हम सभी यात्रियों के लिए दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके तहत, एटीआई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 184 और 192ए के तहत उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
इतने का कटेगा चालान
इस अधिनियम के तहत धारा 177 में प्रथम अपराध के लिए 500 रुपये का जुर्माना, उसके बाद के अपराधों के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, धारा 184 के तहत हैंडहेल्ड संचार उपकरणों के उपयोग से जुड़े पहले अपराध के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना। दूसरे या बाद के अपराध के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, धारा 192ए में यातायात उल्लंघन के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बता दें कि दिल्ली में बसों को लेन में चलाने के लिए इससे पहले भी कार्रवाई करने की बात की गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों तक तो सभी बसें लेन में चलती दिखीं, लेकिन फिर वापस वही हाल देखने को मिला। हालांकि, बसों के लेन में चलने के दौरान बस चालकों को भी काफी परेशानी का सामना कर पड़ था, क्योंकि बहुत सी जगह पर गाड़ियों की अवैध पार्किंग बनाई हुई थी।