e-KYC Ration Card Matter: दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने कोटाधारकों के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें दिल्ली के करीब दो हजार कोटाधारकों को ई-केवाईसी करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार के इस फैसला का कोटाधारक विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस एक्ट) 2013 में कहीं नहीं लिखा है कि कोटाधारक राशन वितरण के अलावा अन्य प्रशासनिक कार्य करेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इस फैसले का विरोध करते हुए दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इसको लेकर उन्होंने 27 जून, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह होनी है।
मुफ्त में नहीं करेंगे काम- कोटाधारक
दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) का कहना है कि वह दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने तक किसी भी हाल में ई-केवाईसी का काम नहीं करेंगे। वहीं, इस संबंध में कोटाधारकों का कहना है कि ई-केवाईसी के जरिए राशन लाभार्थियों के सत्यापन करने का कार्य विभाग का है, लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उनसे ई-केवाईसी का काम मुफ्त में करवाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग ई-केवाईसी का काम कोटाधारकों से करवाना चाहता है तो उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा मेहनताना दिया जाना चाहिए।
कोटाधारकों का कहना है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने-हटाने, राशन कार्ड रद्द करने, नवीनीकरण करने व लाभार्थियों के सत्यापन का काम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है, लेकिन विभाग द्वारा 12 जून, 2024 को आदेश जारी कर 1 जुलाई, 2024 से ई-केवाईसी के जरिए बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए कहा गया है। हालांकि, इस कार्य के लिए 25 और 26 जुन, 2024 को सभी ACs/FSO/FSI/DEO/J.Ast को विभाग द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई थी।