GRAP 4 Revoked from Delhi: राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में थोड़ा सुधार होने के बाद दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। यह फैसला मंगलवार की शाम लिया गया है। हालांकि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह स्पष्ट किया है कि हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैप 1, 2 और 3 के तहत प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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दरअसल,GRAP पर समिति ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह से लगातार सुधार कर रहा है। मंगलवार की शाम बजे एक्यूआई 364 दर्ज किया गया है। जिसके चलते ग्रैप 4 को हटा दिया गया है। अब दिल्ली-एनसीआर में सभी कमर्शियल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी।इसका मतलब बै कि गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले डीजल ट्रक भी दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही नेशनल हाइवे, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों और पाइपलाइनों जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं समेत सभी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं।
ऐसे लागू किए जाते हैं ग्रैप के चरण
ग्रैप का पहला चरण - एक्यूआई के 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) होने पर लगाया जाता है।
ग्रैप का दूसरा चरण - एक्यूआई के 301 से 400 के बीच (बहुत खराब) होने पर लगाया जाता है।
ग्रैप का तीसरा चरण- एक्यूआई के 401 से 450 के बीच (गंभीर) होने पर लागू किया जाता है।
ग्रैप का चौथा चरण- एक्यूआई के 450 से ज्यादा (बहुत गंभीर) होने पर लागू होता है।
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