Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर चिंता जताई है। बीते दिनों पहले डेढ़ साल की एक बच्ची को आवारा कुत्तों द्वारा मार डालने के संबंध में बच्ची के पिता की ओर से मुआवजे की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में आज यानी 13 मार्च को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग वैन से आकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इसके बाद इलाके के आवारा कुत्ते किसी पर भी हमला कर देते हैं। आजकल आवारा कुत्ते पैदल चलने वालों के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना किसी भी शख्स के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है।
आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
बच्ची के पिता ने अपनी याचिका में अथॉरिटी को यह संदेश देने की मांग की है कि अथॉरिटी इन आवारा कुत्तों की व्यवस्था करें ताकि इस तरह के मामले सामने न आएं, जिससे मौत तक हो जाती है। इस याचिका में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, 2023 के तहत आवारा कुत्तों को पकड़ने और इनके हिंसात्मक रवैये के लिए कार्रवाई करने के लिए भी आदेश जारी करने की मांग की गई है।
दायर याचिका में ने कहा गया था कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान गई है। प्रशासन को लोगों की जानमाल की सुरक्षा करनी चाहिए। इलाके से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग करते हुए स्थानीय प्राधिकार को इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग की गई थी।