Delhi High Court: मंत्री प्रवेश वर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस, विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
- नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा।
- भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा।
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया गया है। बुधवार को कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। बता देें कि प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविन्द केजरीवाल को हराया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका सुनवाई के बाद जस्टिस जसमीत सिंह ने मंत्री प्रवेश वर्मा समेत नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को नोटिस जारी किया है।
प्रवेश वर्मा के अलावा इन लोगों से मांगा जवाब
इसमें नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी ने अरविन्द केजरीवाल के साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित समेत से भी जवाब मांगा गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोटों के अंतर से प्रवेश वर्मा ने हराया था। विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर 30,088 वोट हासिल करने वाले प्रवेश वर्मा थे। चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कई लोगों ने नामांकन कार्य था।
लेकिन नामांकन को दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। इस कारण एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की है साथ ही उस व्यक्ति ने इस बात का दवा भी किया है कि मुझे नामांकन की अनुमति नहीं दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली 27 तारीख सुनिश्चित की है।
इस वजह से दायर की गई याचिका
याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल ने अपना नामांकन न होने के कारण दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया है। याचिका में उन्होंने, सीटों पर नये सिरे से चुनाव करने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया है और साथ ही दावा किया कि 17 जनवरी को अपराह्न तीन बजे से हमारे आवश्यक दस्तावेजों को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश करने के बाद भी, उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए नामांकन पत्र जमा करने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है।
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