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Delhi High Court Order for Comman App: दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति पर गंभीर संज्ञान लेते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने (DDA)  दिल्ली विकास प्राधिकरण, (MCD) दिल्ली नगर निगम और (NDMC) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक शौचालयों से जुड़ी शिकायतों के लिए एक कॉमन ऐप डेवलप करें। इस ऐप के जरिये से लोग आसानी से शौचालयों की खराब स्थिति की शिकायत कर सकेंगे और प्रशासन इन शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई कर सकेगा।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने 7 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि DDA के एक्टिंग वाइस चेयरमैन, MCD के म्युनिसिपल कमिश्नर और NDMC के चेयरमैन को इस कॉमन ऐप की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।

थर्ड पार्टी ऑडिट में MCD के दावे पर सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट पिछले साल से 'जन सेवा वेलफेयर सोसायटी' की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें राजधानी में सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति को लेकर चिंता जताई गई थी। इस पर कोर्ट ने MCD, DDA और NDMC को शौचालयों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया था।

हाल ही में हुई सुनवाई में MCD ने दावा किया कि उसने थर्ड पार्टी ऑडिट कराया और इसमें शौचालयों की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील योगेश गोयल ने इस दावे पर सवाल उठाए और कहा कि वास्तविक स्थिति इससे अलग है।

शिकायतों के समाधान के लिए MCD का ऐप, लेकिन जागरूकता की कमी

MCD ने कोर्ट को बताया कि उसने सार्वजनिक शौचालयों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि न तो इस ऐप के बारे में शौचालयों में कोई जानकारी दी गई है और न ही इसके प्रचार-प्रसार की कोई व्यवस्था की गई है। ऐसे में आम जनता को कैसे पता चलेगा कि वे कहां और कैसे शिकायत दर्ज कर सकते हैं?

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कोर्ट का MCD, DDA और NDMC को निर्देश

कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया कि वह अपने ऐप के बारे में अखबारों और अन्य मीडिया माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सकें। DDA ने कोर्ट में कहा कि उसने भी सार्वजनिक शौचालयों का ऑडिट कराया है, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अलग से समय मांगा। कोर्ट ने DDA को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले ब्योरेवार स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। NDMC की स्टेटस रिपोर्ट में ऑडिट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर कोर्ट ने NDMC को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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अगली सुनवाई 9 अप्रैल को

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की है। तब तक, MCD, DDA और NDMC को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और कोर्ट को बताना होगा कि पब्लिक टॉयलेट्स के सुधार और शिकायत निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।