Kanwar Yatra 2024: आज सावन माह का पहला दिन है, आज से ही देशभर के कई हिस्सों में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था, जो काफी विवादों में रहा। दोनों राज्यों की बीजेपी सरकार ने आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितने भी फल या फिर किसी भी चीज की दुकान लगाई जाएगी, दुकानदार को दुकान में अपना नेम प्लेट लगाना होगा। इसको लेकर खूब बवाल हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है।

'दुर्भावना फैलाने की थी कोशिश'

संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह गैर संवैधानिक आदेश था। भारत में आप जाती के नाम पर भेद नहीं कर सकते हैं। ऐसे फरमान तो हिटलर के जमाने जारी किए जाते थे, आप उसे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जो कि भारत के संविधान के हक में अच्छा फैसला है। बीजेपी सरकार ने जो आदेश दिए थे, उसके जरिए अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच दुर्भावना फैलाने की कोशिश थी।

'हमने सदन में दिया 267 का नोटिस'

संजय सिंह ने आगे कहा कि अगर कोई अपने दुकान पर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा, या फिर जाटव ढाबा लिखेगा। देश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, ऐसे में तो लोग उसके यहां खाना भी बंद कर देंगे। आज सदन में मेरे साथ-साथ कई सांसदों ने बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ 267 का नोटिस दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आ गया है। 

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