कड़कड़डूमा कोर्ट का अहम फैसला: 'रेप का आरोप लगाने वाली कई लोगों को फंसा चुकी', कोर्ट ने माना- याचिकाकर्ता जमानत के योग्य नहीं

Delhi News: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक रेप के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का मानना है कि आरोपी पीड़ित युवती को धमका सकता है। इसलिए, उसे जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप है।
जानकारी के मुताबिक, 23 अप्रैल को दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में एक युवती ने रेप का केस दर्ज करवाया था। युवती ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो टिंडर ऐप के जरिए आरोपी से मिली थी। युवती का आरोप है कि दोनों कई बार मिले। इसके बाद आरोपी ने शादी करने की बात कहकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वह शादी करने की बात से मुकर गया। इसके बाद युवती ने आरोपी को शिकायत थाने में की। पुलिस ने उस पर रेप समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इसके बाद आरोपी के वकील ने कोर्ट में बेल की याचिका दायर की गई। जिसमें कहा गया था कि युवती आदतन रेप की शिकायत देती है। इससे पहले वह नोएडा और हरियाणा में भी रेप की शिकायत दे चुकी है। हरियाणा में गैंग रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसमें आरोपी बरी हो चुके हैं। अब युवती ने दावा किया कि आरोपी ने पहले चंडीगढ़ में उसके साथ रेप की कोशिश की। आरोपी के वकील ने कोर्ट में कई दलीले दी। लेकिन, इसके बाद भी कोर्ट ने पीड़ित को धमकाने का खतरा होने की बात कहकर आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया।
आरोपी के वकील ने ये उठाए थे सवाल
-खबरों की मानें, तो आरोपी पक्ष के वकील ने ये सवाल उठाया था कि जब लड़के ने रेप की कोशिश की तो युवती ने उसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली क्यों बुलाया था?
-वहीं जब लड़का सो रहा था तो युवती ने उसे बिना बताए उसके साथ अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें क्यों ली?
-वकील ने यह भी कहा कि युवती लड़के को फिल्म दिखाने क्यों लेकर गई?
-वकील ने यह भी दलील दी कि युवती ने चार दिन तक चार इस्तेमाल किए गए कॉन्डम संभालकर क्यों रखे।
-वकील ने आरोपी का पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि इससे साफ है कि युवती की मंशा केवल लड़के पर रेप केस का दबाव बनाकर पैसे वसूलने की थी।
-वकील की दलील सुनने के बाद भी कोर्ट ने जमानत नहीं दी।
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