Delhi: दिल्ली परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) का लगवाने का अंतिम मौका दिया है। हालांकि, अभी अंतिम तारीख नहीं बताई है, लेकिन मौका अंतिम है। वाहन मालिक अपने वाहनों के लिए ऑनलाइन घर बैठे उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई वाहन मालिक अगर ऐसा नहीं करता है, तो पकड़े जाने पर सख्त काईवाई की जाएगी।

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत नए और पुराने वाहनों पर तीसरे पंजीकरण चिह्न कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे स्टीकर थ्री व्हीलर और कार पर लगाना होता है, जिससे पता चलता है कि वाहन डीजल, पेट्रोल या सीएनजी में से किस ईंधन से चल रहा है। इसके साथ ही उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना भी अनिवार्य है।

पकड़े जाने पर होगी काईवाई

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से कहा गया है सभी वाहन मालिकों को यह अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे अपने वाहनों पर एचएसआरपी और तीसरे पंजीकरण चिह्न (कलर कोडेड स्टिकर) लगवाएं। जो अपने वाहनों पर एचएसआरपी और तीसरे पंजीकरण चिह्न (कलर कोडेड स्टिकर) नहीं लगाएंगे, वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सीएमवी नियमों 1989 के अधीन अभियोजन के काबिल होंगे। पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा पकड़े जाने पर काईवाई की जाएगी।

ऐसे लगवाएं स्टीकर और एचएसआरपी प्लेट

दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से वाहन डीलरों को पुराने वाहनों पर कलर कोडेड स्टिकर और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा विभाग ने ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी है। घर पर नंबर प्लेट फिट कराने की सुविधा transport.delhi.gov.in पर भी उपलब्ध है।