लोकसभा चुनाव 2024: निर्वाचन आयोग ने 'आप' के कैम्पेन सॉन्ग को दी मंजूरी, दिलीप पांडेय बोले- सत्य की जीत हुई

Lok Sabha Elections 2024: राजधानी दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरो शोरों से प्रचार करने में लगी हुई है। ऐसे में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रचार गीत में संशोधन करने के बाद मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। गाने को लिखने और आवाज देने वाले आप विधायक दिलीप पांडेय की ओर से पुष्टि की गई है कि उनके गाने को प्रचार के लिए मंजूर मिल गई है।
'आप' ने गाने पर प्रतिबंध लगाने का किया था दावा
आम आदमी पार्टी की ओर से 28 अप्रैल को दावा किया गया था कि निर्वाचन आयोग ने उसके अभियान गीत 'जेल का जवाब वोट से' पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, दिल्ली निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि 'आप' को सिर्फ गाने में संशोधन करने के लिए कहा गया है क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के नियमों और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन किया गया है। पार्टी ने संशोधन करने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अपना प्रस्ताव दोबारा सौंपा, जिसके बाद गाने को मंजूरी दी गई। 'आप' का यह गाना पिछले महीने रिलीज हुआ था। विस्तृत खबर यहां पढ़ें..
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं-दिलीप पांडेय
दिलीप पांडेय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं। जेल का जवाब वोट से यह सिर्फ आप का एक कैम्पेन सॉन्ग नहीं है बल्कि देश के आम आदमी के मन में चल रहे मनोभाव का सार रूप है। इसलिए आखिर में जीत सच की हुई और चुनाव आयोग ने कैंपेन सॉन्ग को चुनाव में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं!🔥
— Office of Dilip Pandey (@dilipkpandeyofc) May 3, 2024
“जेल का जवाब वोट से” महज़ AAP का कैंपेन सॉंग ही नहीं है बल्कि देश के आम आदमी के मन में चल रहे मनोभाव का सार रूप है।
इसीलिए आख़िर में सच की जीत हुई और चुनाव आयोग ने कैंपेन सॉंग को चुनाव में इस्तेमाल करने की मंज़ूरी दी।
सत्यमेव जयते! 🇮🇳 pic.twitter.com/xd7EAUKq0a
गाने में हुआ था नियमों का उल्लंघन-सीईओ कार्यालय
दिल्ली सीईओ कार्यालय के ने कहा था कि गाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, लेकिन आप को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड और एक पत्र के जरिए प्रसारित चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार, कुछ संशोधनों के साथ अपना प्रस्ताव फिर से जमा करने के लिए कहा गया था।
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