Manish Sisodia Bail Plea: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका को मंजूरी दे दी है। अदालत ने इस मामले पर 18 मार्च को सुनावई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण अर्जी पर सुनवाई टाल दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

ये भी पढ़ें:- पाक हिंदू शरणार्थियों के प्रदर्शन पर सीएम केजरीवाल का पलटवार

 

कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की रिमांड अवधि बढ़ाई। जस्टिस ने यह आदेश तब दिया, जब सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं।

पिछली साल हुई थी 26 फरवरी को सिसोदिया की गिरफ्तारी

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बीती 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिल्ली की अदालत ने सोमवार को उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धनशोधन मामले में सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में ही हैं। अपनी जमानत के लिए सिसोदिया ने कई बार जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुुप्रीम कोर्ट में दायर की लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो जाती है।