Manish Sisodia Got Bail: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों के केस में जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले मामले में 17 महीने से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के मुलचके पर जमानत दी है। सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और नेताओं में खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करूंगा।

जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया 

मनीष सिसोदिया जेल 17 महीने बाद जेल से रिहा हो गए हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल से आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधिक किया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि वह बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही वह जेल से बाहर निकल पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी के आधार पर केजरीवाल भी जल्द जेल से निकल पाएंगे। 

भावुक हुईं आतिशी

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिलने के बाद भावुक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शिक्षा की क्रांति के जनक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया। उन्हें 17 महीने तक जेल में रखा। आज शिक्षा की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है।

आप आदमी पार्टी में जश्न का माहौल

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से आप आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। इस मौके पर आप कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते ही सच की जीत बता रहे हैं।

सत्य की जीत हुई- संजय सिंह 

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करूंगा। 

इन शर्तों पर मिली मनीष सिसोदिया को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कई शर्तों पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये का मुचलका देना होगा। इसके साथ ही उन्हें दो जमानतदार पेश करने होंगे। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। मनीष सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी।

मनीष सिसोदिया को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट आज शुक्रवार को सिसोदिया जमानत याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है।

मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट मे दिया था ये तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी दोनों केस में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से तर्क देते हुए कहा गया है कि वह 16 महीने से जेल में हैं, लेकिन केस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामले की सुनवाई 16 जुलाई को हुई और इस दौरान कोर्ट ने दोनों जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया और फिर मामले को 29 जुलाई के लिए लिस्ट किया था। हालांकि, 29 जुलाई को ईडी के वकील की दलील के बाद इस मामले को दोबारा से सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद 5 अगस्त को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और अगली तारीख 9 अगस्त यानी आज शुक्रवार तय की।

पिछले साल हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया और ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को अरेस्ट कर लिया।

हाईकोर्ट के आदेश की दी चुनौती

मनीष सिसोदिया ने 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांग रहे हैं।