MCD: पिछले 1-2 महीने से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 की पाबंदियां लग रही थी, जिसके चलते दिल्ली में निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधि बंद थी। इन पाबंदियों के हटते ही दिल्ली नगर निगम लगातार अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है।
एक्शन में दिल्ली नगर निगम
दिल्ली नगर निगम ने बेईमान बिल्डरों में कानून का डर बिठाने के लिए एवं दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून क्रमशः मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 एवं डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन के लिए यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली नगर निगम ने कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की है।
जनवरी में 70 एकड़ कृषि भूमि कराई मुक्त
दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 2024 में 440 तोड़फोड़, 85 सीलिंग और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया। दिल्ली नगर निगम ने पिछले दो दिनों में 31 विध्वंस, 8 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 4 कार्रवाई की हैं, जिसमें लगभग 7 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई डेरा मंडी, सैद उल अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला आदि इलाकों में की गई है।
दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में आया है कि आसानी से बिजली पानी कनेक्शन उपलब्ध होने के चलते अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड एवं बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही तुरंत प्रभाव से बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है। निगम की कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य अवैध निर्माण को शुरुआती स्तर पर रोकना है, ताकि इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके।