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Delhi News: अगर आप भी सड़कों पर जानवरों को खाना खिला कर पुण्य कमाते हैं, तो सावधान हो जाएं। सड़कों पर आवारा जानवरों और कबूतरों को खाना खिलाने वाले लोगों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। 

Delhi News: दिल्ली की सड़कों या चाक चौराहों पर कबूतरों या आवारा जानवरों को खाना खिलाना लोगों को महंगा पड़ सकता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। इसका जुर्माना सीधे आपके घर पर पहुंच जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने स्वक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जगहों पर पशु-पक्षियों को दाना या खाना डालने पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसा करने पर 200 से 500 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। 

इन इलाकों में लागू हुआ नियम

MCD ने फिलहाल ये नियम कश्मीरी गेट, तिब्बती मार्केट, ईदगाह गोल चक्कर और पंचकुइंया रोड स्थित श्मशान गृह के पास लागू किया है। फिलहाल इस नियम को सिर्फ इन्हीं जगहों पर लागू किया गया है। हालांकि सकारात्मक नतीजे मिलने पर इसे पूरी राजधानी में शुरू किया जाएगा। इन जगहों पर अगर कोई सड़क किनारे दाना डालते हुए पाया जाता है, तो उसका वाहन का नंबर नोट कर लिया जाता है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसका चालान काटकर घर भेज दिया जाता है। 

सिटी एसपी जोन की उपायुक्त वंदना राव ने दी जानकारी

सिटी एसपी जोन की उपायुक्त वंदना राव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकारी जमीन पर पक्षियों के लिए दाना बेचने वाले अवैध दुकानदारों को भी हटा दिया गया है। साथ ही इन इलाकों में सफाई अभियान चलाकर सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्ड्स पर साफ शब्दों में चेतावनी लिखी है कि यहां पर पक्षियों और जानवरों को भोजन देना प्रतिबंधित है। 

इतने लोगों का हुआ चालान

अगर कोई व्यक्ति इसके बावजूद भी पशु-पक्षियों को खाना डालता है, तो नगर निगम कर्मचारी उसका फोटो खींच लेते हैं। बाद में ट्रैफिक पुलिस की मदद से गाड़ी मालिक के घर पर उसका चालान भेज दिया जाता है। चालान प्राप्त करने वाले लोगों को निर्धारित समय के अंदर एमसीडी कार्यालय पहुंचकर जुर्माने का भुगतान करना होगा। इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है और लगभग 5 लोगों के चालान किए जा चुके हैं। 

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