MCD Mayor Election 2024: राजधानी दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग से अनुमति मिल गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। आयोग ने पत्र लिखकर सूचित किया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान की तारीख यानी 26 अप्रैल को लेकर आयोग को कोई समस्या नहीं है।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त के पास जाता है और फिर मुख्य सचिव, शहरी विकास सचिव, शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के पास होता है और फिर उपराज्यपाल के पास जाता है।
सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव पर लगाए आरोप
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि मुख्य सचिव ने उनसे मंजूरी लिए बिना ही पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए फाइल को सीधे एलजी के पास भेज दिया। जब उन्होंने मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा तो मुख्य सचिव ने एमसीडी एक्ट के सेक्शन 77-ए और GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया कि उन्होंने फाइल एलजी के पास क्यों भेजी।
क्या है डीएमसी एक्ट
डीएमसी एक्ट की धारा 36-ए के मुताबिक, अगले मेयर के चुनाव होने तक पुराने मेयर के पास ही जिम्मेदारियां रहेंगे। निगम के कामकाज पहले की तरह ही चलते रहेंगे। नए मेयर के चुनाव होने तक सदन की कोई भी बैठक आयोजित नहीं होगी। नए वित्त वर्ष के पहले महीने की पहली बैठक में ही हर साल मेयर चुनाव होने का प्रावधान है। अगर कल मेयर चुनाव नहीं होता है तो ये डीएमसी एक्ट की अवहेलना होगी।
कल होंगे एमसीडी मेयर चुनाव
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मेयर उम्मीदवारों के रूप में महेश खींची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को उतारा है। वहीं, भाजपा ने मेयर उम्मीदवारों के रूप में किशन लाल और डिप्टी मेयर के लिए नीता बिष्ट को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव 26 अप्रैल 2024 को होंगे। इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई थी। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी हरी झंडी दिखा दी है।