Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केस दर्ज कर मई 2022 में गिरफ्तार किया था। हालांकि, वह स्वास्थ्य खराब होने के चलते पहले से जमानत पर चल रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बरकरार रखी थी।

चिकित्सा आधार पर मिली थी अंतरिम जमानत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सबसे पहले चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देते वक्त सत्येंद्र जैन पर कई पाबंदी भी लगाई थी, जिसमें वह मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई थी। इसके अलावा भी उनपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। वहीं, इसके बाद भी सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत की अवधि को कोई बार बढ़ाया भी जा चुका है।

हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अप्रैल में जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसके बाद आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।