दिल्ली सरकार लोगों को करा रही तीर्थ यात्रा, योजना का लाभ उठाने के इन बातों का रखें ख्याल

Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” को साल 2018 में दिल्ली कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। इस दौरान 60 साल या उससे ज्यादा के बुजुर्गों को दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा कराती है। साथ में, भोजन और ठहरने से संबंधित सभी खर्च भी दिल्ली सरकार उठाती है। जानकारी के अनुसार, सितंबर 2023 में 76वें जत्थे को हरी झंडी देखकर तीर्थ यात्रा पर भेजा था। अभी तक कुल 75 हजार लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। आज की खबर में हम आपको इस योजना से जुड़ी तमाम डिटेल्स के अलावा फार्म भरने की प्रक्रिया बताने जा रहे हैं।
इस योजना के फायदे
- जो बुजुर्ग यात्रा के दौरान अपना खर्च नहीं उठा पाते हैं, वह लोग इस योजना के दौरान फ्री यात्रा कर सकते हैं।
- दिल्ली सरकार वृद्धाश्रमों और गली-मोहल्लों में रहने वाले लोगों को यात्रा पर भेज रही है।
- एक बुजुर्ग के साथ मदद के लिए रिश्तेदार भी जा सकता है।
- दिल्ली सरकार की इस योजना में यात्रा, भोजन और रहना मुफ्त होता है।
- इस यात्रा के दौरान पैरामेडिकल स्टाफ और अटेंडेंट की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
किन लोगों को मिलेगा स्कीम का लाभ
- जो भी आवेदक अप्लाई कर रहा है, वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
- अप्लाई करने वाले आवेदक की आयु 60 साल पूरी होनी चाहिए।
- आवेदक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- पूर्व में इस योजना का लाभ उठाने वाले आवेदक को दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
- आवेदक के साथ जाने वाले अटेंडेंट की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
अप्लाई कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर जाकर 'सिटीजन कॉर्नर' पर "न्यू यूजर" के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद "मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना' ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा, जिस पर डिटेल्स भरनी होगी।
- मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करने के लिए अपनी आईडी और डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- इसके बाद नाम, पता, उम्र जैसी डिटेल्स भरनी होगी।
इस योजना के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
- सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के साथ-साथ एप्लीकेशन भी देनी होगी।
- मेडिकल सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी।
- आवेदक के पहचान पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का होना भी जरूरी है।
- संबंधित विधायक या दिल्ली के जीएनसीटी के किसी मंत्री या तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष से प्रमाण पत्र की कॉपी पर हस्ताक्षर का होना जरूरी है।
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