Delhi Nursery admission 2024: दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों ने नर्सरी और क्लास-1 में एडमिशन के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। जो माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के स्कूल में दिलाना चाहते हैं, वे स्कूल की आधिकारिक वेबसाइटों पर दी गईं लिस्ट में दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2024-25 की पहली मेरिट चेक कर सकते हैं।

बता दें कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा जारी एडमिशन प्रोग्राम में पहली मेरिट लिस्ट जारी करने की तारीख का जिक्र किया गया था। इसके अलावा, वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। वहीं, लिस्ट में चयनित बच्चों के अभिभावक को मैसेज के माध्यम से भी चयन की सूचना दी जाएगी। जिससे अभिभावक 22 जनवरी तक बच्चों का एडमिशन करवा सकेंगे। 

नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट कब आएगी

बता दें कि दिल्ली नर्सरी एडमिशन की दूसरी लिस्ट 29 जनवरी को जारी होगी। अगर आवश्यकता पड़ी, तो बाद की एडमिशन लिस्ट 2 फरवरी को जारी की जाएंगी। साल 2024 एकेडमिक ईयर के लिए दिल्ली में नर्सरी क्लास की प्रवेश प्रक्रिया 8 मार्च को समाप्त हो जाएगी। बच्चों के माता-पिता और अभिभावक ज्यादा जानकारी के लिए edudel.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।

एडमिशन के लिए क्राइटेरिया 

जिन बच्चों की उम्र 31 मार्च 2024 तक 3 वर्ष से ज्यादा नहीं है, वह नर्सरी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली डीओई ने सूचित किया था कि केजी के लिए आयु सीमा 4 वर्ष है और कक्षा 1 के लिए आयु सीमा 5 वर्ष है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को प्रवेश रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में केवल 25 रुपये लेने की अनुमति और कहा कि प्रॉस्पेक्टस की खरीद का ऑप्शनल है। 

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नर्सरी एडमिशन प्रोसेस

-बच्चों के एडमिशन के लिए 13 से 22 जनवरी के बीच अभिभावकों की लिस्ट संबंधी समस्याओं को सुना जाएगा।

-29 जनवरी, 2024 को नर्सरी क्लास के लिए एडमिशन लिस्ट जारी होगी। 

-31 जनवरी से 6 जनवरी के बीच अभिभावकों की लिस्ट संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 

-8 मार्च, 2024 को नर्सरी क्लास एडमिशन का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। 

इन दस्तावेजों की पड़ेगी आवश्यकता 

-माता-पिता बच्चे के नाम पर जारी स्मार्ट कार्ड या राशन कार्ड लेकर जाए, जिसमें बच्चे का नाम हो।

-बच्चे या माता-पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 

-माता-पिता दोनों में से किसी एक का वोटर आई कार्ड का होना जरूरी है। 

-माता-पिता या बच्चे के नाम पर पानी,फोन और बिजली बिल या फिर पासपोर्ट का होना अनिवार्य है। 

- बच्चे और माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। 

-बच्चे का आधार कार्ड, टीकाकरण प्रमाण और जन्म प्रमाण-पत्र जरूर होना चाहिए।