Noida Expressway: रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, अब सिर्फ चालान ही नहीं... होगी FIR, पढ़ें नया फरमान

Noida Expressway: अगर आप भी नोएडा एक्सप्रेस-वे पर चलते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। यहां की ट्रैफिक पुलिस इतनी सख्त हो चुकी है कि अब सिर्फ चालान नहीं, बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।;

Update: 2025-03-04 10:13 GMT
Noida Expressway Traffic Rule
नोएडा एक्सप्रेसवे ट्रैफिक नियम।
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Noida Expressway: ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर चालान किया जाता है, यह तो आपको भी पता होगा। लेकिन नोएडा एक्सप्रेस-वे पर अगर आप ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं, तो सिर्फ चालान ही नहीं, आपके खिलाफ पुलिस एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस इसको लेकर सख्त हो चुकी है। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने इसको लेकर फरमान जारी कर दिया है।

रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने वालों पर होगी FIR

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, तो उन पर ना सिर्फ चालान किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने कहा कि हमें अकसर देखने को मिलता है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाने के कारण हादसे होते हैं। ये स्थिति तब और भी खतरनाक हो जाती है, जब रॉन्ग साइड से कोई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

बताते चलें कि आप पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पुलिस द्वारा आप रंगे हाथ पकड़े जाएं, यह जरूरी नहीं है। आप पर एक्शन कैमरे में कैद फुटेज के हिसाब से ही हो सकता है। अगर आप रॉन्ग साइड चलने हुए आईटीएमएस कैमरों में कैद हो जाते हैं, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप पर संबंधित थाने में केस दर्ज हो जाएगी।

इन धाराओं के तहत होगा केस दर्ज

अगर रॉन्ग साइड चलने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस में शिकायत की जाती है, तो बीएनएस की धारा 125 और धारा 281 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। यह धारा तब लगाई जाती है, जब लापरवाही से ऐसा काम किया जाए, जिससे दूसरों के जीवन पर खतरा आए या लापरवाही से वाहन चलाया जाए। पुलिस का मानना है कि इस फैसले से सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी आएगी।

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