नोएडा की सोसायटी का फरमान: लिव इन कपल्स को जमा कराना होगा परिवार का परमिशन लेटर, जानें क्यों बनाया नियम?

Noida Sector 99 Supreme Tower Society rules for live in couples
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नोएडा की सोसायटी में लिव इन कपल के लिए बदले नियम।
Noida News: नोएडा सेक्टर-99 की सुप्रीम टॉवर सोसायटी के अध्यक्ष वी एन सुब्रमण्यम ने सोसाटी के सभी फ्लैट मालिकों को ईमेल भेजा है। इस ईमेल में लिखा है कि सभी अविवाहित जोड़ों को फ्लैट किराए पर देने से पहले उनके परिवार का सहमति पत्र जरूरी है।

Noida News: नोएडा के सेक्टर-99 की सुप्रीम टॉवर सोसायटी में फरमान जारी किया गया है कि अविवाहित जोड़ों को फ्लैट किराए पर देने वाले मालिकों से मैरिज सर्टिफिकेट या फिर उनके परिवार का सहमति पत्र जमा कराने के लिए कहा गया है। सोसायटी के अध्यक्ष वी एन सुब्रमण्यम ये निर्देश पारित किए हैं। वहीं इस मामले पर सुप्रीम टावर्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के सचिव का कहना है कि ये बोर्ड की राय नहीं है बल्कि अध्यक्ष ने ये निर्देश स्वयं ही दिए हैं।

सुप्रीम टॉवर सोसायटी के अध्यक्ष ने फ्लैट मालिकों को भेजा ईमेल

बता दें कि 21 जनवरी को सुप्रीम टॉवर सोसायटी के अध्यक्ष वी एन सुब्रमण्यम ने फ्लैट मालिकों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने 31 जनवरी तक सभी फ्लैट मालिकों को उनके अविवाहित किराएदार जोड़ों के मैरिज सर्टिफिकेट या उनके परिवार का सहमति पत्र एसोसिएशन के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। वी एन सुब्रमण्यम ने अपने ईमेल में लिखा कि 'अविवाहित लोगों को फ्लैट किराए पर देने वाले मालिकों को उनका पता और उनके माता पिता का सहमति पत्र समेत विस्तृत जानकारी देनी होगी।'

क्यों पारित किया गया आदेश

बता दें कि 11 जनवरी को सेक्टर 99 स्थित सुप्रीम सोसायटी की सात मंजिल से गिरकर विधि नाम के छात्र की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मृतक के पिता ने उसकी महिला मित्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। हालांकि बाद में लड़की को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद सोसायटी के अध्यक्ष वी एन सुब्रमण्यम ने अविवाहित जोड़ों के लिए ये नियम बनाए हैं। हालांकि कल 31 जनवरी तक सभी फ्लैट मालिकों को उक्त दस्तावेज जमा कराने थे।

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