राजधानी में प्रदूषण को लेकर अलर्ट: पुलिस ने पटाखों की ई-कॉमर्स कंपनियों को दी चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

Delhi Pollution: एक तरफ प्रदूषण की मार से दिल्ली त्राहि-त्राहि कर रही है, लेकिन पटाखों की बिक्री बंद होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बहुत पहले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है, बावजूद इसके ऑनलाइन बिक्री बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। दिवाली के मौके पर भी पटाखे बैन थे, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली पुलिस ने पटाखों की ई-कॉमर्स कंपनियों को दी चेतावनी दे दी है।
1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पटाखों की ऑनलाइन ब्रिकी तत्काल प्रभाव से बंद करने को लेकर ई कॉमर्स कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पत्र लिखा है। वायु प्रदूषण के गंभीर मुद्दे को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), पर्यावरण विभाग, दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर के आदेश के तहत पटाखों के सभी तरह के निर्माण, भंडारण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश 11 नवंबर को पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था।
सोशल मीडिया के जरिए हो रही है बिक्री
बढ़ते प्रदूषण के कारण सीधे प्रभावित होने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए मंगलवार को यह पत्र लिखा। क्राइम ब्रांच ने पत्र में साफ लिखा कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की ऑनलाइन ब्रिकी सेवा को तुरंत सस्पेंड करें। पटाखों की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध के बारे में ग्राहकों को सूचित करते हुए एक स्पष्ट सूचना प्रकाशित करने को भी कहा गया है। इन सब प्लेटफॉर्म और कंपनियों से निर्देशों के अनुपालन के लिए लिखित पुष्टि भी मांगी गई है।
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