Delhi Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली परिवहन विभाग व दिल्ली नगर निगम पुराने वाहनों को ताबड़तोड़ जब्त करने और स्क्रैप करने में जुटे हैं। ऐसे में दोनों एजेंसियों ने प्रमाणित विंटेज कार को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी जब्त कर स्क्रैप करने की कोशिश की। यह मामला जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और परिवहन विभाग तथा निगम को सख्त निर्देश दिए कि प्रमाणित विंटेज वाहनों को जब्त करने या स्क्रब करने की जबरन कार्रवाई से बचें।

विंटेज वाहनों पर जबरदस्ती कार्रवाई से बचें- एलजी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजधानी में भले ही प्रदूषण से लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नियमों के तहत प्रमाणित विंटेज कारों को विशेष श्रेणी में रखकर उनका संरक्षण करने का प्रावधान है। वहीं जिस विंटेज कार के मालिक का उत्पीड़न किया गया था, उस पर भी एलजी ने संज्ञान लिया है और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजनिवास सचिवालय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इस मामले में परिवहन आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर उनसे सुनिश्चित करने को कहा कि उनकी प्रवर्तन शाखाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत पंजीकृत प्रमाणित विंटेज वाहनों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई से बचें।

सचिवालय ने जारी किया निर्देश

पत्र में बताया गया कि प्रमाणित विंटेज वाहनों के साथ अब परिवहन विभाग और एमसीडी द्वारा कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने परिवहन आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनसे संबंधित एनफोर्समेंट विंग प्रमाणित विंटेज वाहनों के मामले में भी प्रकार की जबरदस्ती कार्रवाई करने से बचें। यह कदम उपराज्यपाल ने हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधियों के अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए उठाया गया है। क्लब के सदस्यों ने एलजी को बताया था कि उनके वाहन अधिकारियों द्वारा जब्त किए जा रहे हैं और इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश जारी किए जाए। जिसके बाद एलजी सक्सेना ने राजनिवास सचिवालय को उचित निर्देश जारी करने के लिए कहा।

50 साल से पुराने वाहन होते हैं विंटेज वाहन

तत्पश्चात राजनिवास सचिवालय ने निर्देश जारी किए। जिसमें बताया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अभ्यावेदन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 15 जुलाई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने वाहनों को विंटेज वाहन के रूप में पंजीकृत करने के लिए सक्षम प्रावधान जारी किए हैं। इसके बाद, परिवहन विभाग ने दिनांक 2 दिसंबर 2021 के आदेश संख्या 112332 के माध्यम से विंटेज वाहनों के लिए सामान्य श्रृंखला डीएलवीए के आवंटन का आदेश दिया था और दिनांक 27 दिसंबर 2021 के आदेश संख्या 121519 और दिनांक 8 दिसंबर 2022 के आदेश संख्या 108720 के माध्यम से विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की थी।

विंटेज वाहनों को जब्त करना नियम का उल्लंघन

अब विभाग द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2024 के आदेश संख्या 2278 के माध्यम से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर जीवन समाप्ति वाले वाहनों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त किया जाता है और अधिकृत स्क्रेपर्स द्वारा स्क्रैपिंग सुविधा में स्क्रैप किया जाता है। माननीय उपराज्यपाल ने एमसीडी, एनडीएमसी और परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग जैसे अधिकारियों द्वारा विंटेज वाहनों पर बलपूर्वक कार्रवाई, जब्ती के बारे में चिंता व्यक्त की है, जो विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचना, आदेशों और 2017 के एमए संख्या 1543 में दिनांक 18 दिसंबर 2017 के एनजीटी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है, जिसमें शर्तों की पूर्ति के अधीन प्राचीन कारों, वाहनों का विंटेज वाहनों के रूप में पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया है।

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