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Republic Day: गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने एक आदेश जारी कर कई हवाई चीजों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Section 144 Implemented in Delhi: 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। गाइडलाइन के अनुसार, पूरी दिल्ली में 18 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान  मानव रहित हवाई वाहन, पैराग्लाइडर (Paragliders), माइक्रोलाइट विमान, क्वाडकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारे (Hot air balloons) सहित कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सीपी ने जारी किया आदेश

आदेश में कहा गया कि कुछ आपराधिक और असामाजिक तत्व और भारत के दुश्मन आतंकवादी इस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल कर आम लोगों, प्रतिष्ठित हस्तियों और जरूरी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सीपी ने एक आदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह-2024 के अवसर पर विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि व उनकी ऑनलाइन बिक्री और ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

दिल्ली की उड़ानों को लेकर भी निर्देश

दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारियों और समारोहों के बीच ही 26 जनवरी तक हर दिन 10.20 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी भी उड़ान का आगमन या प्रस्थान नहीं होगा। एएआई से जुड़े एक अधिकारी की तरफ से कहा गया कि एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा जारी नोटम (वायुकर्मियों को नोटिस) में प्रतिबंध को संशोधित किया गया है।

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दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर बढ़ी सुरक्षा जांच

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत 19 से 27 जनवरी तक मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा जांच बढ़ाएगा। डीएमआरसी ने यात्रियों से कहा है कि कुछ मेट्रो स्टेशनों पर लंबी कतारें लगने की संभावना है। इसी को देखते हुए अपनी यात्रा की प्लानिंग करने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि पूरी दिल्ली में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

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