Rohini Court: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 5 मार्च, 2022 में 15 साल की किशोरी से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से दो साल बाद पीड़िता को न्याय मिला। एडिशनल सेशंस जज सुशील बाला डागर ने यह फैसला सुनाया है।
रोहिणी कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
इस फैसले को सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के मुताबिक सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि इस तरह का अपराध करने वालों को संदेश पहुंचे और इस तरह के अपराध को कम किया जा सके। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर भी कार्रवाई करने की सिफारिश की है, क्योंकि इस मामले में अधिकारी द्वारा जांच सही तरह से नहीं की गई। कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत सजा सुनाई।
जांच अधिकारी पर भी होगी कार्रवाई
कोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ इस मामले में विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा कि जांच में लापरवाही बरती गई है। जांच अधिकारी आरोपी की पहली शादी के डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में विफल रहे और जिस मंदिर में नाबालिग की शादी कराई गई, वहां के रजिस्टर की जांच भी नहीं की गई।
कोर्ट ने पीड़िता के बयान पर माना कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जिसका असर उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर भी पड़ेगा। आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर यह बताने की कोशिश की, कि वह उसके साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है, इससे पीड़िता अपने अभिभावकों के संरक्षण और पढ़ाई से दूर चली गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए सजा होनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई।