Former MLA Rambir Shokeen acquitted in Arms Act: पूर्व एमएलए रामबीर शौकीन को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुंडका के पूर्व विधायक और गैंगस्टर नीरज बवाना के मामा को कोर्ट ने बरी कर दी है। आज यानी 19 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह फैसला लिया गया, जिसमें पूर्व एमएलए को 2016 के आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया गया है। इससे पूर्व विधायक और उनके चहेते का खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों को एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़े।

'केस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ संभव'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बाम्नियाल ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे रामबीर शौकीन को आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25/ 27/ 54/ 59 के अपराधों के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि आरोपी से जो हथियार मिले, उसे मालखाने में जमा कराने से पहले कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। हथियार जब जब्त किए गए थे, इसके बाद उसे मालखाने में जमा कराने में इतना वक्त क्यों लग गया। इसलिए आशंका है कि केस प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ किया गया है।

'गवाहों के बयान में असमानता'

कोर्ट ने आगे कहा कि पूर्व विधायक के खिलाफ जो गवाह पेश किए गए, उनके बयानों में कोई समानताएं नहीं दिखाई दी। यहां तक की विजय गहलोत के मौके से फरार होने को लेकर गवाह ने जो बयान दिया, उनमें भी समानताएं नहीं थी। आरोपी को दोषी साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास एक भी ठोस सबूत नहीं है। इसी कारण से कोर्ट ने नीरज बवानिया के मामा रामबीर शौकीन को आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया है।

ये भी पढ़ें:- आम बजट से पहले सियासत तेज: आतिशी ने मोदी सरकार से मांगा 2.32 लाख करोड़ का हिसाब

ये भी पढ़ें:- दिल्ली में फिर से किडनी रैकेट का भंडाफोड़: आठ आरोपी अरेस्ट, हरियाणा समेत 5 राज्यों में फैला है नेटवर्क