Delhi Doctor Suicide Case: आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज 28 फरवरी को डॉक्टर के खुदकुशी मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विधायक को आईपीसी की धारा 306 और 120बी के तहत दोषी ठहराया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि 2021 में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) और अन्य आईपीसी प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे। जरवाल ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
चार साल पुराना है मामला
बताते चलें कि आप विधायक प्रकाश जारवाल पर डॉक्टर राजेंद्र भाटी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया। इसके बाद साल 2021 में कोर्ट के एक अन्य बेंच ने विधायक के खिलाफ आरोप तय किए थे। जाहिर हो कि डॉक्टर के खुदकुशी का ये मामला चार साल पुराना है। दिल्ली के दुर्गा विहार में 18 अप्रैल 2020 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सुसाइड कर ली थी। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में विधायक का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने आप विधायक और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ जबरन वसूली और सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था।
बीजेपी ने बोला हमला
इस बीच अब बीजेपी ने आप विधायक पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज AAP का मतलब 'आम आदमी पार्टी' नहीं है। इसका मतलब है 'अराजकतावादी अप्राधिक पार्टी'। कोर्ट ने आज आप के विधायक को न सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने बल्कि जबरन वसूली के आरोप में भी दोषी ठहराया है। इसका मतलब साफ है कि AAP का चरित्र आपराधिक पृष्ठभूमि का है। वह अपनी पार्टी के पहले नेता नहीं हैं जिन्हें ने दोषी ठहराया गया है। आम आदमी पार्टी का अपराध करना और अराजकता फैलाना उनका चरित्र बन गया है।
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