CM Kejriwal Defamation Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 29 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह मामला 6 साल पुराना है। जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को आज बुधवार को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन उनके वकील ने बजट में व्यस्तता की वजह से सीएम के व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग थी। अदालत ने केजरीवाल की इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 29 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है।
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रूव राठी के वीडियो को री-पोस्ट किया था। दरअसल, सोशल मीडिया प्लेट फार्म 'Support Narendra Modi' के विकास संस्कृत्यायन ने शिकायत दर्ज कराई थी की वीडियो में ध्रूव राठी ने झूठी और अपमान जनक बातों को कही थी। उस वीडियो को सीएम केजरीवाल ने रिपोस्ट किया है। इसी मामले में उन पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। इसी केस में सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने समन भेजा था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को लगाई फटकार
सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनको बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। वह रिपोस्ट करने के परिणाम को समझते हैं। अपमानजनक टिप्पणी मानहानि के समान है।
ये भी पढ़ें:- 'ईडी की पूछताछ से दूर भाग रहे सीएम केजरीवाल', दिल्ली कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगी फैसला