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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 18 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी।

Satyendar Jain Bail: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर आज मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला टाल दिया और 18 अक्टूबर को फैसला सुनाने के लिए कहा है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आएगा फैसला

आप नेता सत्येंद्र जैन फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने 15 अक्टूबर की जगह अब 18 अक्टूबर को जैन की याचिका पर आदेश सुनाएंगे। बता दें कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 18 महीनों से जेल में बंद हैं।

सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन ने अदालत को बताया था कि उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। वकीलों ने तर्क दिया कि उनके भागने का भी कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी का मामला 2017 में दर्ज किया गया था और 108 गवाहों से बात करने के बाद भी एजेंसी ने अभी तक जैन के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो मामले की जांच भी कर रहे हैं। दोनों ही मामले में अपराध की अलग-अलग आय का दावा कर रहे हैं।

क्या है मामला?

बता दें कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। जैन पर आरोप लगा है कि उन्होंने 2015 और 2017 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इसके आधार पर ईडी ने भी केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा, ईडी का आरोप है कि जैन के स्वामित्व वाली कंपनियों को हवाला के जरिए से शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये मिले। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।

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