दिल्ली में बदल जाएंगे नियम: 1 अप्रैल से पुराने वाहनों पर लगेगी रोक, वाहन मालिकों को मिलेगा फायदा!

Delhi News: 1 अप्रैल से दिल्ली में कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें से एक नियम वाहन नीति के तहत है। दरअसल, दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक नीति पेश की है। इस नीति के तहत वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा 2024 तक सार्वजनिक स्थानों पर खड़े अनुपयोगी वाहनों को प्रतिबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार, जब्त किये गए वाहनों को तभी छोड़ा जायेगा, जब उनके मालिक अपने वाहनों को परिसर में खड़ा करने का वचन देंगे।
1 अप्रैल से नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों में डीजल व पेट्रोल भरने पर रोक लगाई है। अब पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जायेगा। सरकार द्वारा उन वाहनों की भी पहचान की जाएगी, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 80 प्रतशित से ज्यादा पेट्रोल पम्पों पर ऐसे उपकरण लगाए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन किये गए वाहनों की पहचान करेंगे। पेट्रोल पम्पों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट के साथ रिकग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों द्वारा केवल ओवरएज वाहनों की पहचान ही नहीं की जाएगी, बल्कि अवैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र वाले वाहनों की भी पहचान की जाएगी।
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पेट्रोल पंप से हो रही शुरुआत
इस प्रणाली की शुरुआत पेट्रोल पम्पों पर की जा रही है। राजधानी दिल्ली में लगभग 500 फ्यूल स्टेशन हैं, जहां इस नई प्रणाली को 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली द्वारा आउटडेटेड वाहनों को फ्यूल देने के लिए पेट्रोल कर्मियों को मना किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पेट्रोल पम्पों पर उत्सर्जन निगरानी उपकरण लगाए जा रहे हैं। इन उपकरणों को प्रभावी बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे अवैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों की पहचान कर उन पर उचित कार्यवाई की जाएगी। बताया गया है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा पेट्रोल पम्पों पर पहले ही यह उपकरण लगा दिए गए हैं।
10 व 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन होंगे जब्त
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सितंबर माह में 59 लाख से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल के वाहनों को परिवहन विभाग के डाटाबेस से खुद ही हटा दिया जाता है। ऐसे में यदि बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों को सड़क पर खड़ा पाया गया तो उन्हें जब्त कर लिया जायेगा।
मालिकों को मिलेगा स्क्रैप का लाभ
दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक नीति भी पेश की गई है। इस नीति के तहत उन्हें अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर लाभ दिया जायेगा। सरकार द्वारा 2024 से सार्वजनिक स्थानों पर खड़े अनुपयोगी वाहनों को प्रतिबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के अनुसार, जब्त किये गए वाहनों को तभी छोड़ा जायेगा, जब उनके मालिक अपने वाहनों को परिसर में खड़ा करने का वचन देंगे। अनुमति लेने के बाद अन्य राज्य में उनका पुनः पंजीकरण कराया जायेगा।
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